बलिया (उप्र), 5 अगस्त : बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने एक विवाहिता की दहेज हत्या के 11 साल पुराने मामले में उसके दो रिश्तेदारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के चंदुकी गांव के राम जी वर्मा ने 23 जून 2006 को अपनी 26 वर्षीय पुत्री संगीता का विवाह बलिया कोतवाली क्षेत्र के सत्यनारायण के साथ किया था.
उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही संगीता को दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था. संगीता की 17 मई 2011 को आग में झुलसकर मौत हो गई थी. घटना के समय संगीता का पति मजदूरी करने गया था. यह भी पढ़ें : देश ने 70 साल में जो बनाया उसे 8 साल में किया खत्म: राहुल गांधी
इस मामले में संगीता के पिता की शिकायत पर बलिया शहर कोतवाली में संगीता के जेठ राज नारायण और जेठानी कमली देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेठ और जेठानी को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.