गोंडा (उप्र), 19 जून गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब चार वर्ष पूर्व हुई एक युवक की हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिले के थाना कोतवाली नगर परिसर स्थित सरकारी आवास में रहने वाले मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार सिंह ने 16 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 अक्टूबर 2020 की रात 11 बजे उनका 22 वर्षीय पुत्र हर्षवर्धन सिंह मोटर साइकिल लेकर घर से अपना मोबाइल खोजने के लिए निकला था।
प्राथमिकी के अनुसार, देर रात तक घर न लौटने पर हर्षवर्धन की खोज की गई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। अगले दिन गायत्रीपुरम् कालोनी में सविता आईटीआई के पास झाड़ी में उसका शव बरामद हुआ। पास में ही मोटर साइकिल भी खड़ी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय थाने में पुलिस ने गला दबाकर हत्या किए जाने का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अमित श्रीवास्तव उर्फ लाला और विजय सिंह उर्फ बाबू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर किया तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्र कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना की अदायगी न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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