UP Shocker: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल पहले दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
महाराजगंज (उप्र), 13 नवंबर : यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल पहले दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अपर पुलिस अधीक्षक असित कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) फूल चंद कुशवाहा ने आरोपी जितेंद्र चौहान को अपनी पत्नी प्रीति चौहान (25) को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या करने का मंगलवार को दोषी करार दिया. यह भी पढ़ें : अवैध घुसपैठ मामले में ईडी ने दो बांग्लादेशी नागरिकों, एक भारतीय को गिरफ्तार किया
सिंह ने बताया कि अदालत ने चौहान पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जितेंद्र चौहान ने दहेज के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने से पत्नी के इनकार करने पर 21 दिसंबर, 2021 को प्रीति चौहान की गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 13, 2024 12:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

