Uttar Pradesh:   अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में व्यक्ति, उसकी पत्नी, बेटे को उम्रकैद की सजा सुनायी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

गाजियाबाद (उप्र),24 नवंबर : गाजियाबाद की एक अदालत ने पैसे के विवाद को लेकर मुरादनगर के महाजनन इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने दोषी ठहराए गए परशुराम, उसकी पत्नी बीना और बड़े बेटे अनंत पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

परशुराम के नाबालिग बेटे को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा. मामले के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर अजय उर्फ टीकम ने अपने पड़ोसी परशुराम को दो लाख रुपये उधार दिए थे, जिसने कई बार मांगने पर भी पैसे नहीं लौटाए. यह भी पढ़ें : Punjab: अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा- पंजाब के मुख्यमंत्री की बादल के साथ मिलीभगत

12 अगस्त 2015 को बीना प्रॉपर्टी डीलर टीकम के घर पहुंची और उसे यह कहते हुए बाहर बुलाया कि वे उसके पैसे चुका देंगे. जब टीकम बाहर आया तो बीना, अनंत और उनके नाबालिग बेटे ने उसे पकड़ लिया और परशुराम ने उस पर गोली चला दी.