पुडुचेरी, एक अक्टूबर पुडुचेरी सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ‘अनलॉक-5’ के तहत केन्द्र के दिशा-निर्देशों को लागू करते हुए निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूलों, सिनेमा घरों आदि को चरणबद्ध तरीके से खोलेगी।
पुडुचेरी के जिला कलेक्टर टी. अरुण ने बताया कि केन्द्र शासित प्रदेश के निरुद्ध क्षेत्र में इस माह के अंत तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
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सरकारी आदेश के अनुसार, ‘‘केन्द्र के सभी दिशा-निर्देश आज लागू हो गए और इस महीने के अंत तक लागू रहेंगे।’’
आदेश में कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत दंडनीय है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के लिए बुधवार को नये दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना शामिल है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि निरुद्ध क्षेत्र के बाहर नौंवी से बारहवीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति होगी। स्कूल चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। दसवीं तथा बारहवीं की कक्षाएं पांच अक्टूबर से और नौंवी तथा ग्यारहवीं की कक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होंगी।
उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें और बार जो इतने महीनों से बंद हैं, वे लाइसेंस शर्तों के अनुसार खुलेंगे।
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