7th CPC: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों (Pensioners) को बड़ी राहत दी है. इसके तहत सभी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं. इसके आलावा अब सभी पेंशन संवितरण बैंकों को उन पेंशनभोगियों के लिए उनके दरवाजे पर ही जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जो बैंक जा पाने में असमर्थ हैं. वहीं, पेंशन विभाग द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के संबंध में भी खास पहल की गई है. 7th Pay Commission: सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते ये महत्वपूर्ण भत्तें, जानें नियम
केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने हाल में बताया कि पेंशन विभाग द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहल की गई है. ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेशों में चले गए हैं और वहीं बस गए हैं, उनके लिए जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने पर सर्कुलर जारी किया गया है. जिसके द्वारा संबंधित बैंक की विदेश स्थित शाखाओं तथा भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/उच्चायोग को वहीं जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं.
कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के मकसद से 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था. इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को सुरक्षित रखने की टेंशन दूर होगी. सरकार पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है. जिससे आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होने के बाद भी जरुरतों को पूरा किया जा सके.