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Uttar Pradesh: किशोरी से सामूहिक बलात्कार मामले में दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा

स्थानीय अदालत ने करीब चार साल पहले एक गांव में एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में दो व्यक्तियों को 20- 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Uttar Pradesh: किशोरी से सामूहिक बलात्कार मामले में दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

मैनपुरी (उप्र), 14 जनवरी : स्थानीय अदालत ने करीब चार साल पहले एक गांव में एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में दो व्यक्तियों को 20- 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पोस्को अदालत की विशेष न्यायाधीश निधि ने बुधवार को पन्नालाल और ध्रुव नाम के दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

जुर्माने की राशि का 75 फीसदी हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा. अभियोजन पक्ष के वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एक गांव में 13 साल की किशोरी के साथ सात मई 2016 को पन्नालाल और ध्रुव ने सामूहिक बलात्कार किया था. यह भी पढ़ें : नाबलिग छात्रा के शव के पोस्टमार्टम में, बलात्कार होने का कोई ठोस सबूत नही मिला

उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई थी जब किशोरी शौच के लिए खेत में गयी थी. उन्होंने बताया कि किशोरी ने घर लौटने के बाद घटना की जानकारी अपनी मां को दी जिन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 14, 2021 04:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).