एजेंसी न्यूज

Jharkhand: बोकारो में युवती से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 वर्ष की सजा

झारखंड में बोकारो जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने एक युवती से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को शनिवार को 20-20 साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

Jharkhand: बोकारो में युवती से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 वर्ष की सजा
Representational Image (Photo Credit : PTI)

बोकारो, 24 अप्रैल : झारखंड (Jharkhand) में बोकारो जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने एक युवती से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को शनिवार को 20-20 साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने चास मु़फस्सिल थाना क्षेत्र के तेलमोचो निवासी 34 वर्षीय सोहराय महतो और पुपुनकी निवासी 33 वर्षीय रामचंदर केवट को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष कैद एवं पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी. यह भी पढ़ें : Maharashtra: पुलिस के सामने किरीट सोमैया पर हमला, चंद्रकांत पाटिल बोले- जान से मारने की कोशिश की

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राकेश कुमार राय ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर 2019 की सुबह उक्त दोनों युवक यहां की सेक्टर-12 मोड़ निवासी 23 वर्षीया युवती को मजदूरी करने के बहाने चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेलमोचो के जंगल में दामोदर नदी के किनारे ले गये और उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता अभियुक्तों से जान बचाकर किसी प्रकार थाने पहुंची और दोनों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2022 12:01 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).