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देश की खबरें | टीआरपी धांधली घोटाला: अदालत ने बार्क के पूर्व सीईओ की जमानत अर्जी खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) की कथित हेरफेर के मामले में गिरफ्तार किये गये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता की जमानत अर्जी सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी।

देश की खबरें | टीआरपी धांधली घोटाला: अदालत ने बार्क के पूर्व सीईओ की जमानत अर्जी खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, चार जनवरी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) की कथित हेरफेर के मामले में गिरफ्तार किये गये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता की जमानत अर्जी सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी।

दासगुप्ता ने 30 दिसंबर को जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने इससे पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था।

मुंबई में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने सोमवार को दासगुप्ता की अर्जी खारिज कर दी।

दासगुप्ता के वकील कमलेश घुमरे ने कहा कि इस सप्ताह सत्र अदालत में अपील दाखिल की जाएगी।

दासगुप्ता ने अपने आवेदन में दावा किया था कि वह केवल बार्क के एक कर्मचारी हैं और कर्ताधर्ता नहीं हैं और उनके ऊपर एक निदेशक मंडल तथा अनुशासन समिति है।

हालांकि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने दलील दी थी कि दासगुप्ता ने बार्क के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी अर्णब गोस्वामी के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत (हिंदी) के लिए टीआरपी में हेरफेर की थी।

पुलिस ने दावा किया था कि गोस्वामी ने इसके ऐवज में दासगुप्ता को लाखों रुपये दिए थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 04, 2021 08:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).