जरुरी जानकारी | ट्राई का अवांछित संदेश पर नकेल कसने को लेकर कदम, ‘हेडर’, सामाग्री प्रारूप के सत्यापन का निर्देश

नयी दिल्ली, 25 मई दूरसंचार नियामक ट्राई ने बृहस्पतिवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिये अवांछित संदेशों पर नकेल कसने के लिये कदम उठाया। इसके तहत बैंक, वित्तीय संस्थानों जैसी प्रमुख इकाइयों और अन्य को संदेश ‘हेडर’ और सामाग्री प्रारूप (टेम्पलेट) के सत्यापन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

संदेश ‘हेडर’ छह अंग्रेजी शब्दों और अंकों का विशिष्ट संयोजन होता है जो ब्रांड या कंपनी के नाम को बताता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बृहस्पतिवार को आगाह करते हुए कहा कि प्रमुख इकाइयों की तरफ से ‘हेडर’ और सामाग्री रूपरेखा के फिर से सत्यापन में कोई देरी होती है, इससे उनके संदेश को ब्लॉक किया जा सकता है।

ट्राई ने कहा कि वह अगले दो सप्ताह में मामले की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर इस संदर्भ में उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

नियामक ने बयान में कहा, ‘‘इसीलिए सभी प्रमुख इकाइयों को ‘हेडर’ और सामाग्री के प्रारूप (टेम्पलेट) के सत्यापन की प्रक्रिया जल्द-से-जल्द पूरी करनी चाहिए।’’

बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, व्यापारिक संस्थाएं आदि एसएमएस के माध्यम से दूरसंचार ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजती हैं।

नियमों के अनुसार इकाइयों को सौंपे गये पंजीकृत ‘हेडर’ का उपयोग करके ही कोई वाणिज्यिक संदेश भेजा जा सकता है।

इस वाणिज्यिक इकाइयों को दूरसंचार कंपनियों के पास सामाग्री के प्रारूप को भी पंजीकृत कराने की जरूरत होती है। प्रारूप के अनुसार सामाग्री नहीं रहने पर वाणिज्यिक एसएमएस संबंधित उपभोक्ताओं तक नहीं जाता है।

ट्राई ने पाया है कि कुछ प्रमुख इकाइयों ने बड़ी संख्या में ‘हेडर’ और कंटेंट रूपरेखा पंजीकृत की हुई हैं और कई बार इनमें से कुछ का टेली मार्केटिंग करने वाली कंपनियां दुरुपयोग करती हैं।

इसपर अंकुश लगाने के लिये नियामक ने 16 फरवरी, 2023 को सभी पंजीकृत हेडर और सामाग्री रूपरेखा के फिर से सत्यापन का निर्देश दिया था। लेकिन यह पाया गया कि कई प्रमुख इकाइयों ने अभी तक सत्यापन का काम पूरा नहीं किया है।

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