नयी दिल्ली: घरेलू हवाई यात्रा किराया की उच्चतम सीमा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकटों की दर की सात श्रेणियां जारी की, जिनमें किराये की निम्न और उच्च सीमा निर्धारित की गई है. इस तरह की प्रथम श्रेणी में 40 मिनट से कम अवधि की उड़ानें शामिल हैं. डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि इस अवधि की उड़ानों के लिये न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम किराया 6,000 रुपये होगा.
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि 40 से 60 मिनट, 60 से 90 मिनट, 90 से 120 मिनट, 120 से 150 मिनट , 150 से 180 मिनट और 180-280 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की निम्न एवं उच्च सीमा क्रमश: 2,500-7,500 रुपये ; 3,000 से 9,000 रुपये; 3,500 से 10,000 रुपये ; 4,500 से 13,000 रुपये ; 5,500 से 15,700 रुपये और 6,500 से 18,600 रुपये होगा.
Recommencement of domestic flights- ticket fare to be between Rs 2000 and Rs 18,600 for 7 classes of sectors: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/QCTpvNukOo
— ANI (@ANI) May 21, 2020
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इससे पहले, नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दो महीने की रोक के बाद सोमवार को जब घरेलू यात्री उड़ान सेवा पुन: शुरू होगी तो सख्त नियमों के साथ करीब एक तिहाई परिचालन की अनुमति होगी और सभी एयरलाइनों को सरकार द्वारा निर्धारित किराये की उच्च और निम्न सीमा का पालन करना होगा.