मेघालय में COVID-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार ने सामाजिक दूरी रखने, मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने जैसे कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 500 रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामले बीएसएफ शिविर के भीतर ही आ रहे हैं और यह नियंत्रण में है.
शिलांग, 10 जुलाई: मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार ने सामाजिक दूरी रखने, मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने जैसे कोविड-19 (Covid-19) संबंधी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 500 रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 142 है. इनमें से 45 लोग ठीक हो चुके हैं, दो की मौत हो चुकी है जबकि 95 मरीजों का इलाज चल रहा है.
उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा, "नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वालों पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार में इसे बढ़ाकर 1,000 रूपये किया जाएगा. हम चाहते हैं कि लोग नियमों को गंभीरता से लें. ये साधारण से नियम आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करने में मददगार होंगे."
राज्य में बीएसएफ जवानों के संक्रमित होने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामले बीएसएफ शिविर के भीतर ही आ रहे हैं और यह नियंत्रण में है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2020 03:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

