
नयी दिल्ली, 21 मार्च पिछले साल इंटरपोल अलर्ट के आधार पर मादक पदार्थ ले जाने के संदेह में विशाखापत्तनम बंदरगाह पर सीबीआई ने जो खेप जब्त की थी उसमें सूखा खमीर पाया गया।
कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे वाईआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वाई वी सुब्बा रेड्डी ने मार्च 2024 में ब्राजील से 25,000 किलोग्राम कोकीन की कथित जब्ती के बारे में पूछा था।
सिंह ने लिखित जवाब में कहा, ‘‘सीबीआई ने पिछले साल 19 मार्च को ‘ड्रग डिटेक्शन किट’ के आधार पर 25,000 किलोग्राम (लगभग) निष्क्रिय सूखा खमीर जब्त किया, जिसके मादक पदार्थ होने का संदेह था। इसे भारत के विशाखापत्तनम में आपूर्ति के लिए 'सैंटोस पोर्ट, ब्राजील' से बुक किया गया था।’’
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले साल 20 मार्च को मामला दर्ज किया और बाद में नमूने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भेजे गए। नमूनों की जांच की गई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि खेप की जांच में नारकोटिक्स/साइकोट्रोपिक पदार्थ के लिए नकारात्मक परिणाम मिले।
सिंह ने कहा, ‘‘सीएफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, 23 जुलाई 2024 को सक्षम अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई और 21 सितंबर 2024 को इसे स्वीकार कर लिया गया।’’
उनके अनुसार, सीबीआई ने कहा कि शिपिंग कंटेनर विशाखापत्तनम स्थित एक निजी कंपनी के नाम पर बुक किया गया था। मालवाहक द्वारा यह घोषित किया गया था कि शिपिंग कंटेनर में 25 किलोग्राम के निष्क्रिय सूखे खमीर के 1,000 बोरे थे।
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