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देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने भूमि मुआवजे पर याचिका का निपटारा किया, जिला न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मेघालय उच्च न्यायालय ने री भोई जिले में भूमि अधिग्रहण के दौरान कथित तौर पर अधिक मुआवजा दिए जाने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और एक विशेष न्यायिक अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा।

देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने भूमि मुआवजे पर याचिका का निपटारा किया, जिला न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा

शिलांग, 23 जुलाई मेघालय उच्च न्यायालय ने री भोई जिले में भूमि अधिग्रहण के दौरान कथित तौर पर अधिक मुआवजा दिए जाने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और एक विशेष न्यायिक अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा।

खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के 2017 के निर्देश का उल्लेख किया, जिसमें इस बात की पड़ताल के लिए कहा गया था कि क्या भूमि मुआवजे को बढ़ाकर सार्वजनिक धन की बर्बादी की गई थी।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत, भुगतान किए गए मुआवजे की जांच के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया गया था।

विशेष न्यायिक अधिकारी, जो जिला न्यायाधीश भी हैं, ने 20 जून, 2025 को आदेश दिया कि मुआवजा ज्यादा नहीं था और इसकी गणना कानून के अनुसार की गई थी।

याचिकाकर्ता को पहले ही 80 प्रतिशत मुआवज़ा मिल चुका था और उसने इस अपील के माध्यम से शेष 20 प्रतिशत की मांग की थी।

हालांकि, प्रतिवादियों ने दावे का विरोध किया और दलील दी कि प्राप्त मुआवज़ा देय राशि से अधिक था, और याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायिक अधिकारी का संदर्भ एक जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आधारित है, न कि किसी वैधानिक प्रावधान के तहत।

अधिकारी के निर्णय को मूल अधिकार क्षेत्र में अंतिम निर्णय मानते हुए, अदालत ने कहा कि कोई भी पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र है।

मुआवजे की शेष 20 प्रतिशत राशि उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से आठ सप्ताह तक रोकी रखी जाएगी, जिसके बाद इसे हस्तांतरणकर्ता को जारी कर दिया जाएगा, जब तक कि कोई और निर्देश न दिया जाए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2025 10:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).