देश की खबरें | अदालत ने हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार किया, कहा - शव अब तक बरामद नहीं हुआ

मुंबई, 16 अक्टूबर मुंबई की एक अदालत ने एक छात्रा की 2021 में हुई हत्या के एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि मृतका का शव बरामद करने के लिए पुलिस की जांच अब भी जारी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया बांकर ने तीन अक्टूबर को आरोपी अब्दुल अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने को लेकर भारतीय दंड संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने छात्रा की मौत के सिलसिले में अंसारी को मुख्य आरोपी मिट्ठू सिंह के साथ गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक, छात्रा 29 नवंबर 2021 को एक परीक्षा में शामिल होने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रही थी, लेकिन वह बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उतर गई। उन्होंने बताया कि वह परीक्षा में शामिल नहीं हुई और उसे आखिरी बार बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में देखा गया था।

वह जब घर नहीं लौटी और उसके मोबाइल फोन पर उससे संपर्क नहीं हो सका, तब उसके माता-पिता ने संबद्ध पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस को जांच में पता चला कि छात्रा को अंतिम बार बांद्रा बैंडस्टैंड पर देखा गया था, जहां उसने मिट्ठू सिंह से मुलाकात की थी और उसके साथ एक ‘सेल्फी’ ली थी।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मिट्ठू सिंह और अंसारी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिस दौरान अंसारी ने कुछ आपत्तिजनक का इस्तेमाल किया था और मिट्ठू सिंह से छात्रा के साथ मजे करने को कहा था।

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