देश की खबरें | अदालत ने डब्ल्यूटीसी नोएडा को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोका

नयी दिल्ली, नौ मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट एवं अन्य को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन (डब्ल्यूटीसीए) के किसी भी पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकते हुए कहा है कि इससे ट्रेडमार्क की साख को ठेस पहुंच रही है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला डब्ल्यूटीसीए के पक्ष में और भल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित आशीष भल्ला सहित डब्ल्यूटीसी नोएडा और इसके प्रमोटरों के खिलाफ है।

अदालत ने दो मई को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘इन मुद्दों की प्रकृति और वादी के अधिकारों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है। यदि प्रतिवादी 'डब्ल्यूटीसी' ट्रेडमार्क का उपयोग करना जारी रखते हैं, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा ट्रेडमार्क की साख को धूमिल किया जा रहा है।’’

इसमें यह भी कहा गया कि जनता के साथ भी पक्षपात होगा, जो प्रतिवादियों की गतिविधियों को वादी के साथ जोड़ सकते हैं।

अदालत ने कहा कि 18 सितंबर तक प्रतिवादियों और उनके एजेंट या सहयोगियों को वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और डब्ल्यूटीसी- में से किसी एक या अधिक का ट्रेडमार्क, उपनाम, सोशल मीडिया हैंडल और डोमेन नाम या किसी अन्य तरीके से उल्लंघन करने से रोक दिया गया है।

न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश डब्ल्यूटीसीए की याचिका पर पारित किया। डब्ल्यूटीसीए एक प्रसिद्ध विश्वव्यापी संस्था है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। इसने दलील दी कि प्रतिवादी समझौते की समाप्ति के बाद भी डब्ल्यूटीसी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है, जो ट्रेडमार्क संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।

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