देश की खबरें | न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की चिकित्सकीय स्थिति पर रिपोर्ट तलब की

नयी दिल्ली, चार अगस्त उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद आम्रपाली समूह के पूर्व अध्यक्ष एवं महानिदेशक (सीएमडी) अनिल कुमार शर्मा की स्वास्थ्य की स्थिति पर बृहस्पतिवार को स्थिति रिपोर्ट तलब की।

शर्मा ने अपने खराब होते स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को छह अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख तय की।

शर्मा की ओर से पेश वकील मनोज सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता संक्रमण से पीड़ित हैं और उनकी ‘स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ रही है।’

उन्होंने याचिकाकर्ता को उनकी चिकित्सकीय स्थिति के मद्देनजर छह से आठ सप्ताह के लिए जमानत मंजूर करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया।

पीठ ने जमानत याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘‘याचिका में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए भाटी ने स्वीकार किया है कि (याचिकाकर्ता की) चिकित्सकीय स्थिति और चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर से उपचार को लेकर दी गयी सलाह के संदर्भ में शनिवार (छह अगस्त) तक स्थिति रिपोर्ट पेश की जाएगी।’’

शीर्ष अदालत ने गत नौ जून को शर्मा को हर्निया की सर्जरी एक सप्ताह के भीतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कराने की अनुमति दी थी। हालांकि न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं।

शर्मा राजधानी के मंडोली जेल में बंद हैं।

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