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अदालत ने पीएमसी बैक घोटाले के मामले में राकेश वधावन को अंतरिम जमानत नहीं दी

राकेश वधावन ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी। उन पर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने पीएमसी बैक घोटाले के मामले में राकेश वधावन को अंतरिम जमानत नहीं दी
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मुंबई, 17 अप्रैल पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के मामले में जेल में बंद एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन को शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

राकेश वधावन ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी। उन पर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

अंतरिम जमानत अर्जी में वधावन ने अपनी बढ़ती उम्र और मौजूदा बीमारियों का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें जेल में कोरोना वायरस संक्रमण का डर है।

हाउसिंग डवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग पिछले साल सितंबर में सामने आए पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय मामले में जांच कर रहा है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2020 05:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).