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लालू यादव के दोष स्वीकार करने पर अदालत ने छह हजार रुपये का जुर्माना लगाकर बरी किया

वर्ष 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू की अदालत में बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें इस मामले में बरी कर दिया.

लालू यादव के दोष स्वीकार करने पर अदालत ने छह हजार रुपये का जुर्माना लगाकर बरी किया
लालू यादव (Photo Credits: Facebook)

पलामू (झारखंड), 8 जून : वर्ष 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू की अदालत में बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें इस मामले में बरी कर दिया.

सुबह जैसे ही अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई लालू प्रसाद यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे पूर्व यादव सुबह 7.30 बजे न्यायाधीश एसके मुंडा की अदालत में पेश हुए. यादव के अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव: भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य सहित नौ प्रत्याशियों की घोषणा की

वर्ष 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा में यादव ने हेलीकॉप्टर को तय स्थान से दूसरी जगह उतरवाया था जिसके बाद मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था. जुर्माने की राशि जमा करने के बाद वह पटना के लिए रवाना हो गए.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2022 12:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).