देहरादून, 11 जनवरी उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को हल्द्वानी में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए चयनित क्षेत्र के आसपास की भूमि पर अनियमित और अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए उसे 'फ्रीज जोन' घोषित करने का निर्णय लिया ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस सन्धु ने संवाददाताओं को बताया कि हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 26.08 हेक्टेयर भूमि चयनित कर ली गयी है ।
उन्होंने बताया कि अनियमित एवं अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए चिन्हित भूमि के आसपास के क्षेत्र को 'फ्रीज जोन' घोषित करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल शहर में स्थित है लेकिन उसकी विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं उस पर बढ़ते अतिरिक्त दबाव के दृष्टिगत उसे हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
एक अन्य निर्णय में सन्धु ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से ऋण लेने पर गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।
उन्होंने बताया कि इसके तहत डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर चीनी मिलों के लिए कुल 409.47 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वप्न परियोजना के तहत केदारनाथ धाम एराइवल प्लाजा में पीतल से अति विशिष्ट प्रकार की ओम कलाकृति बनायी गयी है और इसके काम में एकरूपता बनाए रखने के लिए उसके ’पैडस्टल’ का निर्माण कार्य भी गुजरात के वडोदरा की कंपनी ‘इन्फाइन आर्ट वेंचर’ से कराए जाने की अनुमति मंत्रिमंडल ने दे दी ।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा गलियारा परियोजना से संबंधित कार्यों को उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड से कराए जाने को भी स्वीकृति दे दी।
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