देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने दोस्त की हत्या के आरोपी को बरी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने करीब 12 साल पहले पैसों के लिए अपने दोस्त की हत्या करने के आरोपी 52 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
ठाणे, पांच जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने करीब 12 साल पहले पैसों के लिए अपने दोस्त की हत्या करने के आरोपी 52 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष सब्जी विक्रेता इनामुल इयादली हक के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।
शुक्रवार को दो जुलाई के आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हक और तजाजुल हक दुक्कू शेख ठाणे के कोपरी इलाके में एक ही कमरे में रहते थे। हक ने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे जिसे वापस मांग रहा था।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सितंबर 2012 में पैसे को लेकर दोनों के बीच झगड़े के दौरान हक ने शेख पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हक को नौ साल बाद गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने हक को बरी करते हुए कहा, "यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को साबित करने में सफल रहा है।"
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 05, 2024 04:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

