ठाणे, पांच फरवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 16 वर्षीय लड़की को अगवा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को बरी कर दिया है।
आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के तहत मुकदमा दर्ज था।
विशेष पॉक्सो न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने कहा कि अभियोजन पक्ष 31 वर्षीय आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा और इसलिए उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।
एक फरवरी को पारित आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गयी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि आरोपी और लड़की ने शादी कर ली है और उनके तीन बच्चे हैं।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी 14 नवंबर 2016 को पीड़िता को भगाकर कर ले गया था, जो उस समय 16 वर्ष की थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गयी थी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि दोनों लखनऊ जा रहे थे, लेकिन मन बदलने के बाद वे मुंबई लौट आए, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि लड़की आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गयी थी और उसने स्वीकार किया कि वह आरोपी से शादी कर चुकी है और उसे कोई शिकायत नहीं है।
दोनों प्रमुख गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं की, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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