हैदराबाद, 13 जुलाई तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सचिवालय के भवनों के गिराने पर लगी अस्थायी रोक को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने 10 जुलाई को प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर राव और डॉ चेरुकु सुधाकर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। इसके साथ ही पीठ ने सरकार को सभी मुद्दों पर आवश्यक विवरणों के साथ अपना जवाब देने का निर्देश दिया था।
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याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वर्तमान सचिवालय परिसर का विध्वंस कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया जा रहा है। इस परिसर में 10 ब्लॉक हैं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार का यह कदम निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, महामारी रोग अधिनियम 1897 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सहित अन्य कानूनों के खिलाफ है।
अदालत ने रोक की अवधि बढाते हुए सरकार को विध्वंस पर कैबिनेट का फैसला बंद लिफाफे में दाखिल करने को निर्देश दिया।
के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली सरकार ने सात जुलाई को पुराने सचिवालय को गिराने का कार्य शुरू कर दिया था।
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