हैदराबाद, 28 अक्टूबर कोविड-19 महामारी के दौरान भी तेजी से सुनवाई करते हुए तेलंगाना की एक अदालत ने एक ही परिवार के छह सदस्यों समेत नौ लोगों की हत्या के सनसनीखेज मामले में बुधवार को 24 वर्षीय एक व्यक्ति का मृत्युदंड की सजा सुनाई।
वारंगल के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जयकुमार ने संजय कुमार यादव को भादंसं की धारा 302 (हत्या) एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में दोषी ठहराने के बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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पुलिस के अनुसार बिहार निवासी यादव ने 20 मई को खाने में नींद की दवा मिलाकर नौ लोगों की हत्या कर दी थी और उनके शव एक कुंए में फेंक दिये थे। उसने 'लिव इन' में उसके साथ रह रही एक महिला की हत्या को छिपाने को लेकर यह कदम उठाया था।
सरकारी वकील एम सत्यारायण गौड़ ने बताया कि इस मामले में अपराध होने के पांच महीने छह दिन के अंदर फैसला आया है। सुनवाई के दौरान 67 गवाहों से जिरह की गयी है। गवाह कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पेश हुए।
उन्होंने बताया कि हत्याओं के एक महीने के अंदर आरोपपत्र दायर किया और सुनवाई महज पांच लोगों -- न्यायाधीश, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील, बेंच लिपिक और आरोपी की उपस्थिति में हुई। गवाहों को जरूरत के हिसाब से बुलाया जाता था।
पुलिस के अनुसार 21 मई को कुंए से चार लोगों-- परिवार के मुखिया 48 वर्षीय मकसूद, उसकी पत्नी, बेटी और तीन वर्षीय पोते के शव बरामद किये गये थे। अगले दिन मकसूद के दो बेटों और एक मित्र और दो अन्य के शव मिले थे। मकसूद 20 साल पहले पश्चिम बंगाल से वारंगल आया था।
पुलिस ने 25 मई को यादव को गिरफ्तार किया।
अभियोजन के अनुसार जांच और सीसीटीवी से पुलिस यादव तक पहुंची जिसने पूछताछ में इन लोगों की हत्या की बात कबूली। यादव ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि मकसूद की पत्नी ने अपनी गायब भतीजी के बारे में पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी थी जिसे यादव ने इस साल छह मार्च को मार डाला था। अभियोजन के अनुसार यादव ने इस महिला को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसे आरोपी (यादव) के अपनी बेटी के करीब आने का पता चल गया था।
पकड़े जाने के डर से यादव ने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।
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