कोटा (राजस्थान), 7 अक्टूबर : सरकारी स्कूल के 56 वर्षीय शिक्षक को यहां की एक पॉक्सो अदालत ने 2019 में अपने स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. सरकारी वकील सुरेश कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि पॉक्सो अदालत के न्यायधीश हुनमान प्रसाद ने बुधवार को दोषी फरियाद अली पर 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
स्कूल की ओर से छात्रों को 17 जनवरी 2019 को रामगढ़ ले जाया गया था और जहां पहली बार शिक्षक ने छात्रा के साथ बदसलूकी की थी. इसके बाद उसने छात्रा को घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया और रास्ते में उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद भी वह कई बार स्कूल में नाबालिग के साथ बदलूकी करता रहा और उसका बलात्कार भी किया. यह भी पढ़े : केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सम्मेलन का उदघाटन किया
नाबालिग ने 13 मार्च 2019 को इटावा थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अली के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. वह तभी से जेल में है. मुकदमे की सुनवाई के दौरान कम से कम 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.