Swati Maliwal Case: अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ बिभव कुमार की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका को विचारणीय माना, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है.
नयी दिल्ली, 2 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका को विचारणीय माना, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है. अदालत ने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है. न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में एक नोटिस जारी किया, जिन्होंने 31 मई को कुमार की याचिका की विचारणीयता के विषय पर आदेश सुरक्षित रखा था.
आदेश के विस्तृत विवरण का इंतजार है. फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद कुमार पर 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने का इस आधार पर विरोध किया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. यह भी पढ़ें : जांच अधिकारियों को हर महीने एक मामला सौंपा जाएगा : नवी मुंबई के पुलिस अधिकारी
उन्होंने दावा किया है कि उन्हें ‘‘गुप्त उद्देश्य’’ के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी निचली अदालत में लंबित थी. कुमार ने इसे उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानून का भी उल्लंघन करार दिया है. इस बीच, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एक अन्य पीठ ने कुमार की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को मालीवाल के वकील को समय दिया और मामले की सुनवाई आठ जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2024 08:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

