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देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने 2019 के हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर की

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देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने 2019 के हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर की

नयी दिल्ली, 18 मार्च उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2019 में लखनऊ में दर्ज हथियार लाइसेंस मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत सोमवार को मंजूर कर ली।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के पिछले साल 20 नवंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के खिलाफ हथियार लाइसेंस प्राप्त करने और बंदूकें खरीदने में कथित अनियमितताओं को लेकर 12 अक्टूबर, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अब्बास अंसारी की सोमवार को पैरवी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने याचिका का विरोध किया।

न्यायालय ने 22 जनवरी को अब्बास अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता (अब्बास) का शुरू में लखनऊ में जारी किया गया लाइसेंस एक अक्टूबर, 2015 को अमान्य हो गया था। उसी लाइसेंस के आधार पर उसने एक जून, 2017 को नयी दिल्ली में लाइसेंस जारी कराया और उसने सात आग्नेयास्त्र खरीदे।’’

अब्बास ने 2012 में लखनऊ से हथियार का लाइसेंस प्राप्त किया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 18, 2024 11:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).