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देश की खबरें | सिद्दीकी हत्याकांड : अदालत ने शूटर की पुलिस हिरासत बढ़ाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार कथित मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम की पुलिस हिरासत मंगलवार को 23 नवंबर तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान गौतम ने अदालत से कहा कि उसे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत इकबालिया बयान देने के लिए ‘‘दबाव’’ डाले जाने की आशंका है।

देश की खबरें | सिद्दीकी हत्याकांड : अदालत ने शूटर की पुलिस हिरासत बढ़ाई

मुंबई, 19 नवंबर मुंबई की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार कथित मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम की पुलिस हिरासत मंगलवार को 23 नवंबर तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान गौतम ने अदालत से कहा कि उसे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत इकबालिया बयान देने के लिए ‘‘दबाव’’ डाले जाने की आशंका है।

सभी आरोपियों को आज उनकी पिछली रिमांड अवधि समाप्त होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद पाटिल के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने गौतम की पुलिस हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ा दी जबकि मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपी ने कहा कि उसके खिलाफ मकोका के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं और वह इस कठोर अधिनियम के तहत इकबालिया बयान देने के लिए तैयार नहीं है।

कानून के अन्य प्रावधानों के विपरीत, मकोका प्रावधानों के तहत पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए इकबालिया बयान (अदालत में) स्वीकार्य हैं।

पुलिस ने गौतम की रिमांड बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तथा गोलीबारी में प्रयुक्त हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

मुंबई अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के साथ संयुक्त अभियान में 20 वर्षीय गौतम और चार अन्य को 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार चार अन्य लोगों - अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गौतम को शरण देने और नेपाल भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

रिमांड सुनवाई के दौरान गौतम ने अदालत के समक्ष एक आवेदन पेश किया, जिसमें कहा गया कि वह मकोका या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत पुलिस के समक्ष कोई इकबालिया बयान देने के लिए तैयार नहीं है।

अधिवक्ता अमित मिश्रा के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि जांच के दौरान ‘‘आरोपी को बताया गया है कि उसके खिलाफ मकोका के प्रावधान लागू किए जाएंगे।’’

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर को बांद्रा पूर्व में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 19, 2024 09:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).