UP: दहेज प्रताड़ना के बाद महिला की मौत के मामले में पति को सात साल की कैद
बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज प्रताड़ना के बाद एक महिला की मौत के मामले में उसके पति को सात साल कैद की सज़ा सुनाई है.
बलिया (उप्र), 1 अप्रैल : बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज प्रताड़ना के बाद एक महिला की मौत के मामले में उसके पति को सात साल कैद की सज़ा सुनाई है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को रणजीत चौहान को अपनी पत्नी की दहेज प्रताड़ना के बाद मौत के मामले में दोषी ठहराया और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें : Uttarakhand: ‘लोकतंत्र की हत्या’ के विरोध में कांग्रेस अप्रैल में विरोध-प्रदर्शन करेगी
सरकारी वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने कहा कि 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में सरोज नामक महिला का शव पंखे से लटका मिला था. सरोज के पिता रघुनंदन चौहान की शिकायत पर सरोज के पति रणजीत चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2023 09:33 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

