नयी दिल्ली, 20 अप्रैल कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर सत्र अदालत द्वारा रोक लगाए जाने से इनकार करने के निर्णय को कानूनी रूप से गलत करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वह निकट भविष्य में गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देने समेत सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी।
मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं और जनहित में अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे।"
पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया है। कानून के मूलभूत आधार के हिसाब से यह निर्णय गलत है। निचली अदालत के एक गलत निर्णय पर जोर दिया गया है, वो बात भी गलत है। उच्च न्यायालय का रुख करने समेत हमारे पास जितने भी विकल्प है उनका हम निकट भविष्य में उपयोग करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘गलत कानूनी आधार पर जो (निचली और सत्र अदालत के) दो निर्णय आए हैं और उनको चुनौती दी जाएगी। हमें विश्वास है कि कानूनी रूप से गलती को ठीक किया जाएगा।’’
सिंघवी का कहना था कि राहुल गांधी के बयान को तोड़-मरोड़कर नया आयाम दिया गया जो पूरी तरह गलत है।
उन्होंने सत्र अदालत के निर्णय के कानूनी पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘निर्णय के कुछ शुरू के पैराग्राफ देखें तो कुछ पुराने मामलों के निर्णयों का जिस तरह से हवाला दिया गया है वो देखने में गलत है, उनका दुरुपयोग किया गया है। इस फैसले के लिए उन निर्णयों के चुनिंदा अंशों का उल्लेख किया गया है।’’
सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया, ‘‘यदि कोई समझता है कि राहुल जी की आवाज रुकेगी-झुकेगी, वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी जी स्पष्ट व सच बोलते हैं। वह अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे।’’
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जो ओबीसी के अपमान की बात कह रहे हैं, अब उसका उल्टा असर हो रहा है। ओबीसी वर्ग भी समझ चुका है कि मोदी जी और भाजपा राजनीतिक रूप से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं।’’
गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।
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