चेन्नई, 17 अप्रैल तमिलनाडु की एक अदालत ने बुधवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत अवधि 22 अप्रैल तक बढ़ा दी।
बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली ने बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ाये जाने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष ने बालाजी को यहां केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया था।
न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए जेल अधिकारियों को उन्हें सोमवार को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।
बालाजी ने मुकदमे में उनकी मुक्ति याचिका पर उनके पक्ष की दलीलें फिर से शुरू करने की मांग की थी।
बालाजी के पक्ष की दलीलें 22 मार्च को समाप्त हुई थीं।
ईडी ने रुपये के बदले नौकरी के घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में पिछले वर्ष जून में बालाजी को गिरफ्तार किया था। बालाजी पूर्ववर्ती अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे।
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