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UP: 8 साल की बच्ची की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, रेप करने में नाकाम होने पर घोंट दिया था गला

ललितपुर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने आठ साल की बच्ची की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

UP: 8 साल की बच्ची की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, रेप करने में नाकाम होने पर घोंट दिया था गला
रेप (Photo Credit- IANS)

ललितपुर (उप्र),7 मार्च:  ललितपुर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने आठ साल की बच्ची की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. ललितपुर जिले की पॉक्सो अदालत के विशेष अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने रविवार को बताया कि तालबेहट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि 29 सितंबर 2017 की दोपहर उनकी आठ साल की बच्ची को रूपलाल सहरिया बिस्कुट देने के बहाने खेत की ओर ले गया था और दुष्कर्म करने की कोशिश के दौरान बच्ची के चिल्लाने पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी.

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने बच्ची की हत्या के मामले में शनिवार को रूपलाल सहरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

अदालत ने जुर्माने की राशि से 30 हजार रुपये बच्ची के माता-पिता को देने का आदेश दिया है.

पॉक्सो कानून बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2021 03:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).