नयी दिल्ली, 25 मई भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को ‘डुप्लिकेट’ (प्रतिलिपि) प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण जरूरतों को सरल कर दिया।
सेबी ने दरअसल प्रक्रिया को अधिक कुशल और निवेशक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
इसी के साथ सेबी ने डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने के निवेशकों के सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए परिचालन दिशानिर्देश लागू कर दिए हैं।
बाजार नियामक ने डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करते समय प्रतिभूति धारकों द्वारा पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को भी सूचीबद्ध किया है।
सेबी के अनुसार डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करते समय जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों में ई-एफआईआर समेत प्राथमिकी की एक प्रति होनी चाहिए।
इसके अलावा प्रतिभूतियों का विवरण, फोलियो नंबर, विशिष्ट संख्या श्रेणी और प्रमाणपत्र संख्या की भी आवश्यकता होगी।
बाजार नियामक ने कहा कि नया ढांचा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
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