जरुरी जानकारी | सेबी ने पिछले महीने ‘स्कोर्स’ मंच के जरिये 5,636 शिकायतों का समाधान किया

नयी दिल्ली, 15 जनवरी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपनी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स मंच के जरिये पिछले साल दिसंबर में 5,636 शिकायतों का निपटान किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के मुताबिक, 30 नवंबर, 2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या 5,826 थी।

दिसंबर के दौरान नियामक को 5,193 नई शिकायतें मिलीं। इससे कुल आवेदनों की संख्या 11,019 हो गई।

नियामक ने मंगलवार को एक सूचना में कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक इनमें से 5,383 शिकायतों का निपटान नहीं हो पाया।

बाजार नियामक ने यह भी कहा कि कि दिसंबर में निवेशकों को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) देने के लिए संस्थाओं ने औसतन आठ दिन का समय लिया। प्रथम-स्तरीय समीक्षा तक भेजी गई शिकायतों के लिए, औसत समाधान का समय पांच दिन था।

अद्यतन व्यवस्था स्कोर्स (सेबी शिकायत निपटान प्रणाली) दो के तहत, शिकायतें स्वत: संबंधित इकाई को भेज दी जाती हैं। इकाई कार्रवाई रिपोर्ट निवेशक को देने के लिए 21 दिन का समय दिया जाता है।

असंतुष्ट होने पर निवेशक 15 दिन के भीतर प्रथम-स्तरीय समीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। इस अवधि के दौरान, शिकायतें लंबित सूची में रहती हैं।

सेबी ने कहा कि यदि निवेशक असंतुष्ट रहता है, तो वे इस मुद्दे को नियामक द्वारा दूसरे स्तर की समीक्षा के लिए आगे बढ़ा सकता है। इसमें मामले के समाधान की समयसीमा समान होगी।

इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) व्यवस्था के जरिये भी शिकायतों का निपटारा किया जा सकता है।

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