जरुरी जानकारी | सेबी ने भेदिया कारोबार मामले में 3.83 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, 15 जून पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को एक भेदिया कारोबार मामले में डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदयंत मल्होत्रा की 3.83 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को जब्त करने का आदेश दिया।

सेबी ने एक आदेश में कहा, ‘‘यूपीएसआई अवधि के दौरान किए गए सौदों में होने वाले अनुमानित नुकसान की राशि 3.83 करोड़ रुपये को तत्काल प्रभाव से उदयंत मल्होत्रा से जब्त किया जाए।’’

यह भी पढ़े | RSMSSB Recruitment 2020: लैब टेक्निशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 2,177 पदों पर भर्ती, 18 जून से करें अप्लाई.

नियामक ने अगस्त-नवंबर 2016 के बीच डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के शेयरों में संभावित भेदिया कारोबार की जांच की।

जांच के दौरान नियामक ने पाया कि डीएलएल के सीईओ और प्रबंध निदेशक होने के नाते मल्होत्रा ​​के पास यूपीएसआई (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी) थी और उन्होंने कंपनी के शेयरों का सौदा किया।

यह भी पढ़े | FACT CHECK: Sir Ganga Ram Hospital के नाम से वायरल हो रहे पर्चे में कोरोना से निपटने के लिए इन दवाओं के इस्तेमाल की दी गई सलाह, अस्पताल ने बताया फर्जी.

सेबी ने पाया कि डीटीएल के तिमाही वित्तीय परिणामों को 11 नवंबर 2016 को बाजार बंद होने के बाद शेयर बाजारों को सूचित किया गया, और अगले दिन डीटीएल के शेयर गिर गए।

इस प्रकार मल्होत्रा ​​ने यूपीएसआई के आधार पर कारोबार किया और 3.83 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान से बच गए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)