नयी दिल्ली, चार अगस्त बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड (केटीपीएल) और चार व्यक्तियों पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह कार्रवाई जानकारियां देने में खामियों समेत अन्य उल्लंघनों को लेकर की है।
सेबी के एक आदेश के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें सी एस रेड्डी, उमा रेड्डी, आर एच कस्तूरी और एल निकोलस शामिल हैं।
यह भी पढ़े | 7th Pay Commission: लॉकडाउन में फंसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, जारी की गई अधिसूचना.
सेबी ने एक अगस्त 2012 से पांच नवंबर 2012 की अवधि के बीच कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयरों की जांच की। जांच में पाया गया कि सी एस रेड्डी और आर एच कस्तूरी ने पांच सितंबर 2012 को कंपनी के शेयरों में कारोबार किया था। यह कारोबार उनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारियां होने के दौरान किया गया। यह कारोबार ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान हुआ।
उस समय, सी एस रेड्डी, आर एच कस्तूरी और निकोलस कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे।
यह भी पढ़े | तमिलनाडु: ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन न मिलने पर 10वीं कक्षा के छात्र ने कथित तौर पर की आत्महत्या.
आदेश के अनुसार, वे इसे कंपनी के निदेशक मंडल के संज्ञान में लाने में विफल रहे और आदर्श आचार संहिता के तहत अपनी शक्तियों व दायित्व के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की।
सी एस रेड्डी, उमा रेड्डी और आर एच कस्तूरी कंपनी के प्रवर्तक हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)












QuickLY