जरुरी जानकारी | सेबी ने डीएचएफएल के 12 प्रवर्तकों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर लगायी रोक

नयी दिल्ली, 22 सितंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएलएल) के 12 प्रर्वतकों के शेयर बाजार में काम करने पर रोक लगा दी है। उन पर यह रोक बाजार नियमों के उल्लंघन के चलते लगायी गयी है।

बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में कहा कि अप्रैल 2006 से मार्च 2019 के बीच डीएचएफएल के प्रवर्तकों द्वारा किए गए उल्लंघन काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं। इस धोखाधड़ी में संलिप्त धन भी काफी ज्यादा है।

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सेबी ने पाया कि इस अवधि में कंपनी ने बांडों के माध्यम से 24,000 करोड़ रुपये जुटाए। जबकि कंपनी के ऑडिटर ने वित्त वर्ष 2007 से 2019 की अवधि में कंपनी की वित्तीय जानकारियों पर भरोसा करने को लेकर संदेह जताया है।

सेबी ने उनके बाजार में कामकाज करने के साथ-साथ किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रवर्तक बनने या सेबी से संबद्ध किसी मध्यस्थ से जुड़ने पर भी रोक लगा दी है।

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इनमें कपिल वाधवान, धीरज वाधवान, राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, अरुणा वाधवान, मालती वाधवान, अनु एस. वाधवान, पूजी डी. वाधवान, वाधवान होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वाधवान रिटेल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और वाधवान ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड शामिल हैं।

नवंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने डीएचएफएल के खिलाफ कॉरपोरेट ऋण शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया था। इस राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई शाखा ने स्वीकार कर लिया।

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