जरुरी जानकारी | सेबी ने आईसीईएक्स को शेयर बाजार से बाहर निकलने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) को शेयर बाजार से बाहर निकलने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि दो साल पहले इसकी मान्यता वापस ले ली गई थी।

यह कदम आईसीईएक्स के नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उठाया गया है।

इसके अलावा नियामक ने आईसीईएक्स को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अपने कर दायित्वों का पालन करने, अपना नाम बदलने, ‘स्टॉक एक्सचेंज’ शब्द का उपयोग न करने और अपने मंच पर पिछले वर्षों के सभी लेन-देन का डेटाबेस बनाए रखने का निर्देश दिया है।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि उसने आईसीईएक्स की मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुपालन प्रस्तुतियां और कथनों की समीक्षा की है। एक्सचेंज ने सभी ज्ञात देनदारियों की घोषणा की और सेबी को भरोसा दिया कि उनपर कोई अघोषित तृतीय-पक्ष देनदारियां नहीं हैं।

एक्सचेंज ने भविष्य में होने वाले किसी भी वित्तीय दावे की पूरी जिम्मेदारी भी ली।

ऐसे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ‘स्टॉक एक्सचेंज के रूप में आईसीईएक्स के बाहर निकलने और इस प्रकार आईसीईएक्स को दी गई मान्यता वापस लेने’ की अनुमति दी है।

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