जरुरी जानकारी | सुभाष चंद्रा, गोयनका की अर्जी पर सैट ने फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई, 27 जून प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका की बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अर्जियों पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गत 12 जून को अपने आदेश में चंद्रा और गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या कोई वरिष्ठ प्रबंधकीय पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था।

सेबी ने दोनों पर यह सख्त कार्रवाई जेडईईएल की तरफ से कोष की हेराफेरी में लिप्त होने के संदर्भ में की है। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ चंद्रा और गोयनका की तरफ से अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई थी।

सैट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं। सेबी के वकील ने कहा कि पिछले चार महीनों के आंकड़ों से कोष की हेराफेरी के संकेत मिले हैं और इस मामले में आगे की जांच जारी है।

वहीं याची गोयनका के वकील ने कहा कि सेबी ने उन पर प्रतिबंध लगाकर रोजगार पाने के उनके मूलभूत अधिकार से छेड़छाड़ की है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रेम

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