जरुरी जानकारी | बीमा कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर की बिक्री, गिरवी रखने से पहले लेनी होगी मंजूरी: इरडा

नयी दिल्ली, 23 जुलाई इरडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी बीमा कंपनी की चुकता पूंजी का 5 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद, बिक्री और गिरवी के लिये नियामक से पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी। नियामक ने यह भी कहा कि इस दिशानिर्देश में किसी प्रकार के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों के शेयर हस्तांतरण को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि किसी बीमा कंपनी के शेयर की बिक्री और खरीद से संबद्ध प्रावधान इक्विटी को गिरवी रखने या इस तरह के किसी भी कदम पर भी लागू होंगे।

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उसने कहा कि चुकता पूंजी का एक प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक शेयरों की बिक्री और खरीद के मामले में उपयुक्त नियमों का पालन होना चाहिए।

नियामक ने कहा, ‘‘अगर शेयर का हस्तांतरण हस्तांतरणकर्ता, उसके परिजन, एसोसएिट एंटरप्राइजेज और उसकी इच्छा अनुसार काम करने वाला व्यक्ति द्वारा कुल मिलाकर संबंधित बीमा कंपनी की चुकता पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक होता है, तो इस बारे में इरडा से पहले से मजूरी लेनी होगी।’’

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शेयर हस्तांतरण के बारे में आवेदन संबंधित बीमा कंपनी के जरिये देना चाहिए।

साथ ही अगर किसी तरह के अधिग्रहण प्रस्ताव से संबंधित व्यक्ति या इकई की हिस्सेदारी बीमा कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक हो सकती है, तो उस बारे में इरडा से पहले से मंजूरी लेनी होगी।

इरडा ने कहा कि अगर निर्धारित सीमा से अधिक शेयरों का हस्तांतरण बिना पूर्व मंजूरी के होता है, प्राधिकरण उपयुक्त नियामकीय और कानूनी कार्रवाई करेगा।

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