जरुरी जानकारी | गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर नियम अधिसूचित

नयी दिल्ली, 28 अगस्त बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा को सूचीबद्ध इकाइयों के लिये नया नियम अधिसूचित किया है। इसके तहत गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां रखने वाले 200 से अधिक गैर-पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) वाली सूचीबद्ध इकाइयां अपनी मर्जी के अनुसार सूचीबद्धता समाप्त नहीं कर सकेंगी।

नये नियम के तहत सूचीबद्ध इकाई को सूचीबद्धता समाप्त करने की अधिसूचना प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों रखने वाले धारकों से अनुमति लेनी होगी।

वर्तमान में इकाइयों को निदेशक मंडल की बैठक के बारे में शेयर बाजार को पहले से सूचना देनी होती है। फिर बैठक में स्वेच्छा से सूचीबद्धता समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।

नई व्यवस्था में ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिये 100 प्रतिशत ऋण प्रतिभूति धारकों से मंजूरी प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। यह इक्विटी शेयर के विपरीत है, जिसमें सूचीबद्धता समाप्त करने की मंजूरी के लिये निश्चित सीमा से अधिक बहुमत पर्याप्त है।

इसका कारण यह है कि इक्विटी शेयर के विपरीत सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि निश्चित होती है।

सेबी ने इस संदर्भ में 23 अगस्त को अधिसूचना जारी की।

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