बेंगलुरु, 17 सितंबर बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप, उसकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
दर्शन और पवित्रा समेत सभी 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को समाप्त होने के बाद उन्हें राज्य की विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने इस मामले से जुड़े कुछ तकनीकी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। पुलिस ने चार सितंबर को मामले में 3,991 पृष्ठों का प्रारंभिक आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
दर्शन (47) फिलहाल बेल्लारी जेल में बंद हैं। उन्हें अदालत की अनुमति लेकर यहां परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से वहां स्थानांतरित किया गया था।
दर्शन की एक तस्वीर पिछले महीने सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी थी, जिसमें वह एक आदतन अपराधी समेत तीन अन्य लोगों के साथ जेल परिसर में एक कुर्सी पर बैठकर और हाथ में कॉफी का मग लेकर धूम्रपान करते नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था।
इसके अलावा, जेल से वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति से बात करते हुए दर्शन का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था।
अदालत ने रेणुकास्वामी हत्या मामले के अन्य सह-आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी।
दर्शन को 'विशेष सुविधा' दिए जाने की प्रारंभिक जांच के बाद, परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक सहित जेल के नौ अधिकारियों को उनकी 'चूक' के लिए निलंबित कर दिया गया था।
इसके अलावा, इस संबंध में जेल अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दर्शन के खिलाफ भी तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं।
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