‘एक अप्रैल, 2020 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं होगा’
वाहनों का हुआ पंजीकरण (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली, 13 मार्च :  सरकारी विभाग (Government department) एक अप्रैल, 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन (Central road transport) एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) ने यह प्रस्ताव किया है. यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं. यह भी पढ़े: Driving License New Rules: घर बैठे पूरा करें अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम, यहां जानिए ऑनलाइन प्रोसेस

 अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों. केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘एक अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’’

इससे पहले एक फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की है. इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है.

मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है. इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.