नई दिल्ली, 13 मार्च : सरकारी विभाग (Government department) एक अप्रैल, 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन (Central road transport) एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) ने यह प्रस्ताव किया है. यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं. यह भी पढ़े: Driving License New Rules: घर बैठे पूरा करें अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम, यहां जानिए ऑनलाइन प्रोसेस
इससे पहले एक फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की है. इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है.
मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है. इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.