जरुरी जानकारी | आरबीआई ने एक्सिस बैंक, मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना

मुंबई, 16 नवंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को उसके कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने यह जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016’, कर्ज - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध, बैंकों के वित्तीय सेवाओं के ‘आउटसोर्स’ करने को लेकर ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता तथा चालू खाता खोलने एवं संचालन के लिये आचार संहिता पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने दो नवंबर, 2023 को एक आदेश में कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 90.92 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

इसमें कहा गया है, ‘‘यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक का अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाना नहीं है।’’

आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि उसने त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणाली के हिसाब से महत्वपूर्ण जमा नहीं लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिये लगाया गया है।

शीर्ष बैंक ने अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिये आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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