Rajasthan: किशोरी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
राजस्थान के कोटा में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) की एक अदालत ने एक युवक (22) को तीन वर्ष पहले एक किशोरी को बंधक बनाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
कोटा, 21 अप्रैल : राजस्थान (Rajasthan) के कोटा में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) की एक अदालत ने एक युवक (22) को तीन वर्ष पहले एक किशोरी को बंधक बनाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत के अधिकारी ने यह जानकारी दी.
विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने दोषी पर 41,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पॉक्सो अदालत-5 के सरकारी वकील सुरेश वर्मा ने बताया कि दोषी दीपक राजपूत दादाबारी पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी था और किराने की दुकान चलाता था. यह भी पढ़ें : Andhra Pradesh: किशोरी से दुष्कर्म, देह व्यापार में धकेलने के आरोप में 70 से अधिक लोग गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि 27 जून 2019 को राजपूत ने उसकी दुकान में चावल लेने आई 13 साल की बच्ची को अगवा कर लिया और उसे पास की एक निर्जन इमारत में ले गया,उसे बंधक बनाए रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. दो घंटे के बाद लड़की के परिजन ने लड़की को तलाश लिया. उन्होंने बताया कि राजपूत को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2022 10:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

