देश की खबरें | राजस्थान सरकार पेपर लीक मामलों में सजा को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने के लिये विधेयक लाएगी

जयपुर, चार जुलाई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामलों में सजा को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी।

गहलोत ने मुख्य सचिव को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), कार्मिक विभाग (डीओपी), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करके राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का भी निर्देश दिया।विपक्षी भाजपा राज्य में पेपर लीक का मुद्दा उठाती रही है।

इसके अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में अपनी पांच दिवसीय 'जन संघर्ष यात्रा' का समापन के दौरान सरकार के समक्ष तीन मांग रखी थी जिनमें आरपीएससी का पुनर्गठन, सरकारी परीक्षा के पेपर लीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा और पिछली वसुंधरा राजे सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की उच्च स्तरीय जांच शामिल थी। ।

ऐसे में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाए गए राज्य सरकार के कदम को जाहिर तौर पर पायलट को तुष्ट करने और भाजपा का मुकाबला करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, ‘‘राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए हमने आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।’’

राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।मार्च 2022 में, विधानसभा ने सरकारी परीक्षा पेपर लीक और ऐसी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया था। यह सितंबर 2021 में हुई अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा लेवल-दो परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द होने के एक महीने बाद आया है।

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