देश की खबरें | रक्त संबंधियों में संपत्ति हस्तांतरण पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क देने पर हो सकेगा

लखनऊ, नौ फरवरी उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पारित हो गया जिसके तहत यह व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क देने के बाद किया जा सकेगा।

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध किया। पक्ष में बहुमत होने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

दरअसल जमीनों की खरीद फरोख्‍त ‘पावर ऑफ अटॉर्नी' बनाकर की ज रही थी, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी' बनाकर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था लेकिन अब यह व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों से बाहर के व्यक्तियों को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर सर्किल रेट का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।

इसमें यह भी व्यवस्था दी गयी है कि रक्त संबंधों में मात्र पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति हस्तांतरण करने की सहूलियत रहेगी।

इसके अलावा विधानसभा में ‘उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024 पेश किया गया, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में अब बहुमंजिला इमारतों में नयी लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में ‘उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024 पेश किया।

संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने उत्‍तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस विधेयक में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल से संबंधित संशोधन किये गये हैं। इन दोनों विधेयकों को शनिवार को पारित किये जाने का प्रस्ताव आ सकता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)