आरजी कर अस्पताल के आस-पास लागू निषेधाज्ञा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आसपास लागू निषेधाज्ञा की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
कोलकाता, 14 सितंबर : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आसपास लागू निषेधाज्ञा की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी. इन आदेशों के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है.
अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं. एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत जारी निषेधाज्ञा आरजी कर अस्पताल की ओर जाने वाली सड़कों के अलावा श्यामबाजार में भी लागू रहेगी. यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में DJ की तेज आवाज से शख्स को हुआ ब्रेन हेमरेज! डॉक्टरों ने राज्य सरकार से की रोक लगाने की मांग
इसमें कहा गया है, ‘‘लाठियां, खतरनाक एवं घातक हथियार ले जाना प्रतिबंधित है और शांति एवं सौहार्द को भंग करने का कोई भी प्रयास किए जाने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.’’ उच्चतम न्यायालय ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल को सौंपा है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 14, 2024 11:38 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

