नयी दिल्ली, 30 मई विमानन नियामक डीजीसीए ने हेलिपोर्ट लाइसेंस के लिये आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। आवेदनकर्ता अब नियामक के पोर्टल पर उपलब्ध एक ही जगह सभी तरह की मंजूरियों के लिये आवेदन दे सकते हैं।
इससे पहले, आवेदनकर्ता को हेलिपोर्ट लाइसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन देने से पहले पांच विभागों से गैर-अनापत्ति प्रमाणपत्र/मंजूरी लेनी होती थी।
ये विभाग हैं... गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संबंधित स्थानीय प्रशासन।
मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अब नई व्यवस्था के तहत गैर-अनापत्ति प्रमाणपत्र/मंजूरी के लिये आवेदन डीजीसीए के ईजीसीए पोर्टल पर उपलब्ध एकल मंजूरी व्यवस्था के जरिये पांचों विभागों को भेजे जा सकते हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) हेलिपोर्ट के लिये लाइसेंस/परिचालन की अनुमति प्रदान करता है।
आवेदकों को नियामक के ईजीसीए पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है।
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