नयी दिल्ली, सात सितंबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी विजयसाई रेड्डी को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी अर्जी खारिज कर दी है।
राष्ट्रीय राजधानी में उन्हें आंध्रप्रदेश सरकार का विशेष प्रतिनिधि बनाये जाने को ‘लाभ का पद ’ मानते हुए अयोग्य ठहराये जाने का आधार बनाया गया था।
राष्ट्रपति का 31 अगस्त का आदेश जून में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा सर्वसम्मति से दी गयी राय पर आधारित है।
राष्ट्रपति भवन ने स्थापित परंपरा के तहत चुनाव आयोग के पास यह विषय भेजा था।
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रामा कोटैया ने यह आरोप लगाते हुए संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की थी कि वह आधंप्रदेश भवन में राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि हैं जो लाभ का पद है।
राष्ट्रपति का आदेश सोमवार को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया।
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